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Constitution of India

भारत के संविधान के Articles, Parts और Fundamental Rights — search करें और आसान भाषा में पढ़ें।

Constitution of India book beside the Parliament of India
Complete Index

📜 भारत का संविधान — पूर्ण सूचकांक

उद्देशिका — Preamble
"हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए… दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ईस्वी को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"
सभी 22 भाग और अनुच्छेद — Parts & Articles
भाग (Part)विषय (Topic)अनुच्छेद (Articles)
भाग 1संघ और उसका राज्यक्षेत्र (The Union & its Territory)अनुच्छेद 1 से 4
भाग 2नागरिकता (Citizenship)अनुच्छेद 5 से 11
भाग 3मूल अधिकार (Fundamental Rights)अनुच्छेद 12 से 35
भाग 4राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles)अनुच्छेद 36 से 51
भाग 4Aमूल कर्तव्य (Fundamental Duties)अनुच्छेद 51A
भाग 5संघ सरकार (राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट)अनुच्छेद 52 से 151
भाग 6राज्य सरकारें (राज्यपाल, विधानसभा, हाई कोर्ट)अनुच्छेद 152 से 237
भाग 7पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य (निरस्त/Deleted)अनुच्छेद 238
भाग 8संघ राज्यक्षेत्र (Union Territories)अनुच्छेद 239 से 242
भाग 9पंचायतें (Panchayats)अनुच्छेद 243 से 243O
भाग 9Aनगरपालिकाएं (Municipalities)अनुच्छेद 243P से 243ZG
भाग 9Bसहकारी समितियां (Co-operative Societies)अनुच्छेद 243ZH से 243ZT
भाग 10अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (Scheduled & Tribal Areas)अनुच्छेद 244 से 244A
भाग 11संघ और राज्यों के बीच संबंध (Relations between Union & States)अनुच्छेद 245 से 263
भाग 12वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद (Finance, Property, Suits)अनुच्छेद 264 से 300A
भाग 13राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागमअनुच्छेद 301 से 307
भाग 14संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं (UPSC & State PSC)अनुच्छेद 308 से 323
भाग 14Aअधिकरण (Tribunals)अनुच्छेद 323A से 323B
भाग 15निर्वाचन (Elections / Election Commission)अनुच्छेद 324 से 329A
भाग 16कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध (Special Provisions)अनुच्छेद 330 से 342
भाग 17राजभाषा (Official Language)अनुच्छेद 343 से 351
भाग 18आपात उपबंध (Emergency Provisions)अनुच्छेद 352 से 360
भाग 19प्रकीर्ण (Miscellaneous)अनुच्छेद 361 से 367
भाग 20संविधान का संशोधन (Amendment)अनुच्छेद 368
भाग 21अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (जैसे पहले Art. 370)अनुच्छेद 369 से 392
भाग 22संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, प्राधिकृत हिंदी पाठ और निरसनअनुच्छेद 393 से 395
भारत के संविधान की 12 अनुसूचियाँ — Schedules
  1. पहली अनुसूची: राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं।
  2. दूसरी अनुसूची: राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीशों और सीएजी (CAG) के वेतन-भत्ते।
  3. तीसरी अनुसूची: मंत्रियों, सांसदों और जजों द्वारा ली जाने वाली शपथ (Oaths)।
  4. चौथी अनुसूची: राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन।
  5. पांचवीं अनुसूची: अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान।
  6. छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन।
  7. सातवीं अनुसूची: केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची)।
  8. आठवीं अनुसूची: भारत की 22 आधिकारिक भाषाएं।
  9. नौवीं अनुसूची: कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण (भूमि सुधार कानून)।
  10. दसवीं अनुसूची: दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law)।
  11. ग्यारहवीं अनुसूची: पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां (29 विषय)।
  12. बारहवीं अनुसूची: नगरपालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां (18 विषय)।
All Parts Part I · The Union and its Territory 2 Part II · Citizenship 1 Part III · Fundamental Rights 28 Part IV · Directive Principles of State Policy 1 Part IVA · Fundamental Duties 1 Part XX · Amendment of the Constitution 1 Preamble · Preamble 1

Part III — Fundamental Rights

28 articles
Art. 12

Definition of "State"

"राज्य" को व्यापक रूप से परिभाषित करता है ताकि मूल अधिकार केवल सरकार ही नहीं, बल्कि स्थानीय निकायों और उसके नियंत्रण वाल…

Art. 13

Laws inconsistent with Fundamental Rights

यह "न्यायिक पुनर्विलोकन" का अनुच्छेद है: कोई भी विधि — पुरानी या नई — जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, शून्य है। न्या…

Art. 14

Equality before law

कानून के सामने सब समान हैं। राज्य मनमाने ढंग से भेदभाव नहीं कर सकता; कोई भी वर्गीकरण उचित होना चाहिए और किसी वैध उद्देश्…

Art. 15

Prohibition of discrimination

धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव पर रोक — पर महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्ष…

Art. 16

Equality of opportunity in public employment

सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है, साथ ही सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अ…

Art. 17

Abolition of Untouchability

अस्पृश्यता को हर रूप में पूरी तरह समाप्त करता है और इसके आचरण को दंडनीय अपराध बनाता है। यह उन कुछ अधिकारों में से है जो …

Art. 18

Abolition of titles

समानता बनाए रखने के लिए उपाधियों (जैसे औपनिवेशिक "राय बहादुर") को समाप्त करता है। सैन्य पुरस्कार और शैक्षिक डिग्रियाँ मा…

Art. 19

Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.

छह प्रमुख स्वतंत्रताएँ देता है — बोलने, सभा, संघ, संचरण, निवास और व्यवसाय की। प्रत्येक पर केवल लोक-व्यवस्था या सुरक्षा ज…

Art. 20

Protection in respect of conviction for offences

अभियुक्त के लिए तीन संरक्षण: पूर्वव्यापी दंड नहीं, एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं, और स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए व…

Art. 21

Protection of life and personal liberty

संविधान का हृदय। प्राण और स्वतंत्रता केवल निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित विधिक प्रक्रिया से ही छीने जा सकते हैं। न्यायालयों…

Art. 21A

Right to Education

6–14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है। 86वें संशोधन (2002) से जोड़ा गया और RTE अ…

Art. 22

Protection against arrest and detention

गिरफ्तारी पर बुनियादी सुरक्षा देता है: कारण बताना, वकील तक पहुँच, और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। निवारक नि…

Art. 23

Prohibition of traffic in human beings and forced labour

मानव तस्करी, बंधुआ/बलात् श्रम और बेगार पर रोक लगाता है। यह व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करता है और निजी व्यक्तियों के विरुद…

Art. 24

Prohibition of employment of children in factories, etc.

14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक कार्यों में लगाने पर रोक — बाल श्रम के विरुद्ध एक प्रमुख …

Art. 25

Freedom of conscience and free profession of religion

अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार देता है — केवल लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास…

Art. 26

Freedom to manage religious affairs

धार्मिक संप्रदायों को अपनी धार्मिक संस्थाएँ चलाने, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने, संपत्ति रखने और उसका प्रशासन करने देता…

Art. 27

Freedom from payment of taxes for promotion of any religion

किसी को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म के प्रचार में जाती हो। यह राज्य के पंथनिरपेक…

Art. 28

Freedom as to attendance at religious instruction

पूर्णतः राज्य-वित्त पोषित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है, और राज्य-सहायता प्राप्त संस्थाओं के विद्यार्थिय…

Art. 29

Protection of interests of minorities

किसी समुदाय के अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने के अधिकार की रक्षा करता है, और राज्य/राज्य-सहायता प्राप्त विद्या…

Art. 30

Right of minorities to establish and administer educational institutions

धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थाएँ स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है, और इस आधार पर राज्य सह…

Art. 31

Compulsory acquisition of property (Repealed)

मूलतः संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संरक्षित करता था। 44वें संशोधन (1978) द्वारा निरस्त; अब संपत्ति अनुच्छे…

Art. 31A

Saving of laws providing for acquisition of estates

एक रक्षा-उपबंध जो भूमि-सुधार और जागीर-अर्जन विधियों को अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के लिए रद्द होने से बचाता है।

Art. 31B

Validation of certain Acts and Regulations (Ninth Schedule)

नौवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विधियों को मूल अधिकार चुनौतियों से बचाता है — पर 1973 के बाद जोड़ी गई विधियों की समीक्षा हो स…

Art. 31C

Saving of laws giving effect to certain Directive Principles

अनुच्छेद 39(ख)/(ग) के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने वाली विधियों को अनुच्छेद 14 और 19 की चुनौती से बचाता है। इसका व्या…

Art. 32

Right to Constitutional Remedies

डॉ. आंबेडकर ने इसे संविधान की "आत्मा" कहा। यदि कोई मूल अधिकार भंग होता है तो आप पाँच शक्तिशाली रिट के माध्यम से सीधे उच्…

Art. 33

Power of Parliament to modify rights for Forces, etc.

संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस और समान सेवाओं के लिए कुछ मूल अधिकारों को सीमित या समाप्त करने की अनुमति देता है, ताकि अनुशा…

Art. 34

Restriction on rights while martial law is in force

संसद को उन अधिकारियों को विधिक संरक्षण (क्षतिपूर्ति) देने की अनुमति देता है जिन्होंने मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में व्यवस्थ…

Art. 35

Legislation to give effect to the provisions of this Part

संसद को कुछ मूल अधिकार विषयों पर विधि बनाने और अस्पृश्यता तथा बलात् श्रम जैसे अपराधों के लिए दंड निर्धारित करने की अनन्य…

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