Constitution Encyclopedia · Part III · Fundamental Rights
Article 21A
शिक्षा का अधिकार
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मूल पाठ (Bare Act)
शिक्षा का अधिकार
राज्य, छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को, ऐसी रीति से जो राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
आसान व्याख्या
6–14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बनाता है। 86वें संशोधन (2002) से जोड़ा गया और RTE अधिनियम, 2009 से लागू।
Landmark Cases
Landmark Judgments
Unni Krishnan v. State of A.P. (1993) 1 SCC 645
Held the right to education flows from Article 21 — later codified as Article 21A.