Constitution Encyclopedia · Part III · Fundamental Rights
Article 22
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
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मूल पाठ (Bare Act)
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी के आधार बताए जाएँगे और उसे अपनी पसंद के विधि-व्यवसायी से परामर्श करने तथा बचाव कराने का अधिकार होगा। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये संरक्षण शत्रु विदेशियों या निवारक निरोध विधियों के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों पर लागू नहीं होते।
आसान व्याख्या
गिरफ्तारी पर बुनियादी सुरक्षा देता है: कारण बताना, वकील तक पहुँच, और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। निवारक निरोध एक विशेष अपवाद है जिसके अलग नियम हैं।
Landmark Cases
Landmark Judgments
A.K. Gopalan v. State of Madras AIR 1950 SC 27
Early leading case on preventive detention and the scope of personal liberty under Articles 21 and 22.