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Constitution Encyclopedia · Part III · Fundamental Rights

Article 35

इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान

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मूल पाठ (Bare Act)

इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान

संसद को कुछ विषयों (जैसे अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33 और 34) पर विधि बनाने तथा इस भाग के अधीन अपराध घोषित कार्यों (जैसे अनुच्छेद 17 के अधीन अस्पृश्यता और अनुच्छेद 23 के अधीन बलात् श्रम) के लिए दंड विहित करने की अनन्य शक्ति होगी। इन विषयों पर विद्यमान विधियाँ संसद द्वारा परिवर्तित किए जाने तक प्रवृत्त रहेंगी।

आसान व्याख्या

संसद को कुछ मूल अधिकार विषयों पर विधि बनाने और अस्पृश्यता तथा बलात् श्रम जैसे अपराधों के लिए दंड निर्धारित करने की अनन्य शक्ति देता है, जिससे पूरे भारत में एकरूपता बनी रहे।
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