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Constitution Encyclopedia · Part III · Fundamental Rights

Article 23

मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध

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मूल पाठ (Bare Act)

मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध

मानव का दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किए जाते हैं और इसका कोई उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है, किन्तु ऐसा करते समय केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा।

आसान व्याख्या

मानव तस्करी, बंधुआ/बलात् श्रम और बेगार पर रोक लगाता है। यह व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करता है और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू है।

Landmark Cases

Landmark Judgments

People’s Union for Democratic Rights v. Union of India (1982) 3 SCC 235

The "Asiad Workers" case — paying less than minimum wage amounts to forced labour under Article 23.

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