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Constitution Encyclopedia · Part III · Fundamental Rights

Article 19

वाक्-स्वातंत्र्य आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण

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मूल पाठ (Bare Act)

वाक्-स्वातंत्र्य आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण

सभी नागरिकों को अधिकार होगा — (क) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; (ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन; (ग) संगम या संघ बनाने; (घ) पूरे भारत में अबाध संचरण; (ङ) भारत के किसी भाग में निवास और बसने; तथा (छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का। ये अधिकार युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन हैं।

आसान व्याख्या

छह प्रमुख स्वतंत्रताएँ देता है — बोलने, सभा, संघ, संचरण, निवास और व्यवसाय की। प्रत्येक पर केवल लोक-व्यवस्था या सुरक्षा जैसे कारणों से "युक्तियुक्त निर्बंधन" लगाए जा सकते हैं।

Landmark Cases

Landmark Judgments

Shreya Singhal v. Union of India (2015) 5 SCC 1

Struck down Section 66A of the IT Act as a violation of free speech under Article 19(1)(a).

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