Constitution Encyclopedia · Part III · Fundamental Rights
Article 28
धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति की स्वतंत्रता
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मूल पाठ (Bare Act)
धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति की स्वतंत्रता
राज्य-निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह उस संस्था पर लागू नहीं होता जिसका प्रशासन राज्य करता है किन्तु जो ऐसे न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसमें धार्मिक शिक्षा देना अपेक्षित है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त संस्था में उपस्थित किसी व्यक्ति को उसकी (या अवयस्क के लिए संरक्षक की) सहमति के बिना किसी धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
आसान व्याख्या
पूर्णतः राज्य-वित्त पोषित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है, और राज्य-सहायता प्राप्त संस्थाओं के विद्यार्थियों को बिना सहमति धार्मिक शिक्षा या उपासना के लिए बाध्य होने से बचाता है।