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Right to Information Act, 2005

Section 6

Request for obtaining information

Chapter II — Right to Information and Obligations

Bare Text

PIO को आवेदन देकर कोई भी नागरिक जानकारी माँग सकता है — कारण बताना ज़रूरी नहीं।

Explanation (आसान भाषा में)

यह section बताता है कि कोई भी नागरिक लिखित या electronic रूप में Public Information Officer (PIO) को आवेदन देकर जानकारी माँग सकता है, और उसे आवेदन का कारण बताने की ज़रूरत नहीं।

Illustration / Example

राम अपने इलाके के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या जानने के लिए PIO को ₹10 fee के साथ application देता है — उसे कारण बताने की ज़रूरत नहीं।

application
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