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Constitution Encyclopedia · Part IVA · Fundamental Duties

Article 51A

मूल कर्तव्य

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मूल पाठ (Bare Act)

मूल कर्तव्य

भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोए, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, सद्भाव बढ़ाए, पर्यावरण और विरासत की रक्षा करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करे और उत्कृष्टता की ओर बढ़े।

आसान व्याख्या

प्रत्येक नागरिक के नैतिक कर्तव्यों की सूची (42वें संशोधन, 1976 से जोड़े गए)। ये विधिक रूप से लागू नहीं होते पर जिम्मेदार नागरिकता का मार्गदर्शन करते हैं।
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